बिल ऑफ़ सप्लाई, कंपोज़िशन आ बिना GST के इनवॉइस
हर बेचे वाला टैक्स इनवॉइस ना देला। कंपोज़िशन डीलर भा छूट वाला माल बेचे वाला बिल ऑफ़ सप्लाई देला; जवन GST रजिस्टर्ड नइखे ऊ सादा इनवॉइस देला। मेकर तीनो सँभालेला।
एक-एक स्टेप
- किसिम चुनीं। इनवॉइस के जानकारी के नीचे: बिल ऑफ़ सप्लाई भा इनवॉइस (GST रजिस्टर्ड नइखीं)।
- कंपोज़िशन डीलर बानी? I am in the composition scheme पर टिक करीं। बिल पर कंपोज़िशन टैक्सेबल पर्सन खातिर ज़रूरी शब्द छपेला आ कवनो GST ना लागे। एकरा के डिफ़ॉल्ट बनावे खातिर हमार डेटा में बिज़नेस के GST रजिस्ट्रेशन कंपोज़िशन पर रखीं।
- आइटम जोड़ीं आ सेव करीं। GST वाला कॉलम ना छपेला।
उदाहरण से समझीं
कंपोज़िशन स्कीम वाला एगो किराना दुकान ₹4,500 के माल बेचेला। ऊ ₹4,500 के बिल ऑफ़ सप्लाई देला, जवना पर लाइन बा "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies"। ऊ हर तिमाही CMP-08 से अपना टर्नओवर के 1% भरेला; देखीं CMP-08 के मदद।
नियम आ तारीख
CGST Act के Section 31(3)(c) आ Rule 49: छूट वाला सप्लाई भा कंपोज़िशन डीलर खातिर बिल ऑफ़ सप्लाई। कंपोज़िशन डीलर के बिल पर "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" लिखे के पड़ेला (Rule 5(1)(g))।
आम गलती आ ओकर सुधार
- कंपोज़िशन डीलर GST लगावत बा। ई नियम में नइखे: किसिम बदल के बिल ऑफ़ सप्लाई करीं।
अबहीं आजमाईं: ई मुफ़्त बा आ लॉगिन के ज़रूरत नइखे।इनवॉइस मेकर खोलीं